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एअरफोर्स के 12 हजार अफसरों को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हाई अलर्ट

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इंडियन एअरफोर्स, ऑपरेशन, अलर्ट, इंडियन एक्‍सप्रेस

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नई दिल्ली। इंडियन एअरफोर्स के प्रमुख एयरचीफ मार्शल बिरेंद्र सिंह धनोआ ने अपने 12 हजार अफसरों को हाई अलर्ट जारी किया है। उन्‍होंने अफसरों को पत्र लिखकर शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा है। इसका खुलासा अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्‍सप्रेस में छपी खबर से हुआ है।

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अंग्रेजी अखबार के अनुसार सेना प्रमुख ने अपने पत्र में वायुसेना के पास संसाधनों की कमी की ओर भी इशारा किया है। अखबार के मुताबिक धनोआ ने अपने अफसरों की लिखी अपनी पहली चिट्ठी में वायुसेना के अंदर पक्षपात और यौन शोषण का भी जिक्र किया है।

वायुसेना प्रमुख ने अपने सभी अफसरों से कहा है कि बढ़ते खतरों को देखते हुए मौजूदा समय में उपलब्‍ध संसाधनों के साथ ही बड़े अभियान के लिए तैयार रहना होगा। उन्‍होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसी को ध्‍यान में रखकर चलाया जा रहा है।

ऐसा पहली बार हुआ है जब वायुसेना प्रमुख ने चिट्ठी के जरिए अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाई है। उन्होंने सीमा पर बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया है कि सभी को तैयार रहना है और किसी को भी शॉर्ट नोटिस पर कभी भी बुलाया जा सकता है। माना जा रहा है उनका इशारा हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन और जम्मू-कश्मीर में सेना के कैंपों में किए जा रहे आतंकवादी  हमलों की ओर है।

 

 

 

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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