नेशनल
झारखंड में दो नक्सलियों का आत्मसमर्पण, हथियारों का जखीरा बरामद
रांची । झारखंड में दो नक्सलियों ने गुरुवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें से एक नक्सलियों का जोनल कमांडर भी है, जिस पर 15 लाख रुपये का ईनाम रखा हुआ था।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और झारखंड पुलिस ने आतंकवादियों से मिली खुफिया सूचना के आधार पर लोहरदग्गा जिले में संयुक्त अभियान चलाया था, जिस दौरान हथियारों का जखीरा बरामद किया गया।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के जोनल कमांडर नकुल यादव की निशानदेही पर यह बरामदगी की गई है। नकुल ने गुरुवार सुबह अपने साथी मदन यादव के साथ अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ऑपरेशंस) आर.के.मलिक और रांची रेंज के उपमहानिरीक्षक ए.बी.होमकर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
नकुल यादव पुलिकर्मियों की हत्या सहित नक्सली गतिविधियों के 70 से अधिक मामलों में वांछित था। वह बिहार और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था।
क्षेत्रीय कमांडर पर नक्सल मसूह में जबरन बच्चों की भर्ती करने का आरोप भी है। हालांकि, उसने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा, “बच्चे अपनी इच्छा से हमारे संगठन में शामिल हो रहे हैं।”
नकुल से मिली जानकारी के आधार पर लाहोरदग्गा जिले के जंगलों में संयुक्त अभियान चलाया गया और एसएलआर, एके-47, मशीन गन व 3,000 कारतूसों सहित 13 राइफलें बरामद की गईं। इस दौरान पुलिस ने सेना की वर्दी और साहित्य भी बरामद किए।
यह अभियान पिछले महीने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों के हमले के बाद शुरू किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए।
नेशनल
सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।
केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।
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