टीम अन्ना ने नहीं किया ‘तिरंगे’ का अपमान:SC
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Friday, May 4 2012 3:07PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीम अन्ना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले को आड़े हाथों लेते हुए उसी पर कार्रवाई की बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज किया जिसमें अन्ना हजारे और उनकी टीम के सदस्यों के खिलाफ अपने आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
लोकपाल आंदोलन के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे और उनके दो सहयोगियों पर कार्रवाई के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दी।
चेन्नई के एल.के. वेंकट की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति बी। एस। चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, "आप प्रचार चाहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान नहीं हुआ।"
न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने अन्ना, किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई करने के अनुरोध पर जोर दिया तो उसके खिलाफ एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में टीम अन्ना द्वारा दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में किए गए विरोध प्रदर्शनों का हवाला दिया था।