उत्तराखंड
गंगा किनारे के स्टोन क्रशर बंद, खनन पर लगेगी रोक
नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखण्ड में गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने ऐतिहासिक आदेश जारी किया है। मंत्रालय के अपर सचिव एवं महानिदेशक यूपी सिंह ने गंगा किनारे पांच किलोमीटर तक सभी क्रशर बंद करने के आदेश जारी किए हैं।
गंगा किनारे अवैध खनन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मातृ सदन की यह बड़ी जीत बताई जा रही है। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद की तपस्या को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद स्वामी शिवानंद ने अपने आमरण अनशन को स्थगित कर दिया है।
मातृ सदन के पत्र और तप का केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में चलने वाले स्टोन क्रशर बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार अब यहां अवैध खनन करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। पहली बार पकडे जाने पर पांच साल की सज़ा और एक लाख का जुर्माना हो सकता है। दोबारा खनन करते पकड़े गए तो होगी सात साल की सज़ा और पांच हज़ार रुपये प्रतिदिन का जुर्माना।
केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के इस आदेश के बाद मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने अनशन को स्थगित कर दिया है। उनका कहना है कि यदि ये तमाम क्रशर बंद होते हैं तो बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन पर रोक लग सकेगी।
राज्य के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए स्वामी शिवानंद ने कहा कि जब सीएम ने सुध नहीं ली तो केंद्र ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।
उत्तराखंड
हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क
हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उधर, हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप के साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है।
बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगमकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। जबकि, छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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